राजस्थान

गजेन्द्र सिंह का वॉइस सैंपल मांगने की याचिका कोर्ट ने की खारिज

Admin Delhi 1
18 Feb 2023 2:41 PM GMT
गजेन्द्र सिंह का वॉइस सैंपल मांगने की याचिका कोर्ट ने की खारिज
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जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप मामले को लेकर एसीबी की ओर से केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह का वॉइस सैंपल मांगने की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एसीबी की ओर से पेश रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इससे पूर्व निचली अदालत भी एसीबी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर चुकी है। रिवीजन याचिका में एसीबी की ओर से अधिवक्ता संत कुमार ने कहा कि निचली अदालत ने गलत तरीके से एसीबी के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया है। निचली अदालत ने जिस आधार पर वॉइस सैंपल लेने के संबंध में एसीबी का प्रार्थना-पत्र को खारिज किया है, वह प्रावधान ब्लड सैंपल और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने के मामले में लागू होता है, जबकि यह मामला वॉइस सैंपल लेने का है। जांच एजेंसी गिरफ्तार किए बिना भी वॉइस सैंपल ले सकती है।

इसका विरोध करते हुए गजेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा कि प्रकरण में एसीबी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करे और कानूनन बिना गिरफ्तारी वॉइस सैंपल नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एसीबी की ओर से पेश यह रिवीजन याचिका पोषणीय नहीं है। निचली अदालत का प्रकरण में यह अंतरिम आदेश था। इस आदेश के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका पेश की जानी चाहिए थी। इसलिए एडीजे कोर्ट रिवीजन याचिका को नहीं सुन सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने एसीबी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

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