राजस्थान
डिस्कॉम विजिलेंस टीम को बंधक बनाने वाले आरोपी की कोर्ट द्वारा जमानत खारिज
Shantanu Roy
7 March 2023 12:30 PM GMT
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बड़ी खबर
झुंझुनू। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पिछले महीने डिस्कॉम विजिलेंस टीम के साथ मारपीट के मामले में झुंझुनू एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम को आरोपियों ने बंधक बनाकर मारपीट की। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. एससी एसटी कोर्ट झुंझुनूं की विशेष न्यायाधीश सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के पिता की ओर से जमानत अर्जी दी गई। याचिका के लिए पेश हुए आरोपी के पिता रोहिताश ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है. मामले का फैसला आने में अभी काफी समय लग सकता है। इसलिए दोनों को जमानत का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद रफीक ने दलीलों में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी हैं।
दोनों पर कई मामले लंबित हैं। एक मामले में एक आरोपी को 10 साल कैद और एक लाख रुपए की सजा हुई है। आरोपी बलबन और नवीन के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। पिछले महीने 15 फरवरी को सूरजगढ़ के चिड़ावा रोड स्थित कार्तिक होटल में बिजली चोरी पकड़ने गई अजमेर डिस्कॉम की टीम के साथ मारपीट की गई थी. होटल के मालिक व अन्य लोगों ने टीम के स्टाफ को बंधक बना लिया और उनकी लाठियों से पिटाई कर दी, जिसके बाद वीडियो भी बनाया गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक कर्मचारियों को छुड़ाया। उसके बाद पुलिस ने नवीन, बलवान और अशोक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एईएन रामप्रताप बडबर ने सरकारी काम में बाधा डालने, कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का मामला दर्ज कराया था. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला जिले में काफी चर्चित हो गया।
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Shantanu Roy
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