राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत की खारिज

Gulabi Jagat
13 Oct 2022 9:22 AM GMT
कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत की खारिज
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Source: aapkarajasthan.com

सवाई माधोपुर नाबालिग पीड़िता के अपहरण व दुष्कर्म व सगाई तोड़ने के आरोपी रोशन के बेटे जयनारायण महावर की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने खारिज कर दी है. आरोपी 23 सितंबर 22 से न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए। मामले के अनुसार नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दो साल पहले शादी समारोह में आरोपी ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अकेले में नाबालिग से छेड़छाड़ की और फोन पर बात करने लगा. तब पीड़िता 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी।
आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर घरवालों को जान से मारने की धमकी दी, लालसोट को दिन के मध्य में स्कूल से बाइक पर ले गया और दोस्त के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया. आरोपितों ने अश्लील फोटो खींचे और धमकी भरे टिकटों पर हस्ताक्षर करवा दिए। जब पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी की सगाई कराई तो आरोपी ने फर्जी और जाली शादी के दस्तावेज दिखाकर सगाई तोड़ दी। इसके बाद भी आरोपी अपने चार-पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमका रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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