राजस्थान

कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में सुनाया फैसला

Shantanu Roy
27 May 2023 12:30 PM GMT
कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में सुनाया फैसला
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जालोर। करीब 14 माह पूर्व मामा ने अपने ही घर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में 22 लोगों की गवाही हुई। दोषी मामा नारायण मेघवाल पुत्र नेनाराम निवासी देवास थाना नोसरा को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी वकील मुमताज अली ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने दो फरवरी 2022 को जालौर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया कि देवास निवासी नारायण मेघवाल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. नारायण बच्चे का मामा है।
वह बच्ची के पिता के साथ घर आया था। खाना खाने के बाद पिता घर के बाहर बैठे थे, जबकि मां दुकान पर किराना लेने गई थी। मासूम को अकेला देख नारायण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बालक के रोने की आवाज सुनकर पिता दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और नारायण वहां से भाग चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नारायण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कुल 22 गवाह पेश किए। न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने नारायण मेघवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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