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डूंगरपुर। विशेष पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 16 साल की नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में दोषी राहुल को 10 साल और मेघराज को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी एक साल पहले नाबालिग पीड़िता को घर से अगवा कर ले गया था.
विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए मामले में फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 12 मई 2022 को नाबालिग पीड़िता (16) के पिता ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि 10 मई की रात उनका परिवार खाना खाकर घर में सो गया। अगली सुबह जब उठे तो नाबालिग बेटी चारपाई पर नहीं थी। उसके घर के आसपास तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इस दौरान आरोपी राहुल (19) पुत्र जयंती रोत निवासी वलोता फला लिमडी ने उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नियत से अपहरण कर लिया, जिसमें मेघराज उर्फ मिंकू उर्फ कमलेश (19) पुत्र हरिलाल ने सहयोग किया।
आरोपी राहुल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर उदयपुर और गुजरात में कई जगहों पर ले गया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को हिरासत में लेकर उसकी मेडिकल जांच कराई, जिसमें रेप की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल और सहयोगी मेघराज को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी राहुल को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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