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झालावाड़। एडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। आरोपी युवक पत्नी को मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया था और रास्ते में धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जनवरी को पूर्व सरपंच रामदयाल मीणा ने खानपुर थाने में फोन कर सूचना दी कि गांव गोलाना से लखखेड़ी जाने वाली सड़क के पास मॉल में एक महिला की लाश पड़ी है. इस पर खानपुर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पूर्व सरपंच ने लिखित रिपोर्ट दी. बताया कि दोपहर करीब तीन बजे गोलाना बस स्टैंड पर उन्हें सूचना मिली कि लखखेड़ी रोड पर खाली जंगल में 25 से 35 साल की एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है. मुंह और गला रेता हुआ होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो रही है। महिला के कपड़े भी जले हुए थे।
इसके साथ ही उसके दोनों पैर, हाथ, पेट और पीठ पर चोट और खरोंच के निशान थे। शव के पास एक टूटा हुआ मंगल सूत्र भी पड़ा है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव की शिनाख्त के प्रयास किए। 24 जनवरी 18 को थाना भलटा के गरदा निवासी रामलाल पुत्र किशनलाल ने मृतका की पहचान अपनी ही पुत्री बादामबाई पत्नी मानसिंह के रूप में की. मौके पर रामलाल ने लिखित रिपोर्ट दी कि उसके पति मानसिंह ने उसकी पुत्री की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया है और साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं। इस पर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पति ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ खानपुर कोर्ट में चालान पेश किया गया, जहां से मामला सत्र न्यायाधीश झालावाड़ को सुपुर्द किया गया. यहां से मामला एनडीपीएस कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद तौकीर आलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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