राजस्थान

अदालत ने निर्मम हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

Admin Delhi 1
29 Sep 2022 12:05 PM GMT
अदालत ने निर्मम हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
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पाली कोर्ट रूम न्यूज़: गहनों के लिए पत्नी का सिर पत्थर से कुचल कर निर्मम हत्या करने के मामले की बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत नीतू आर्य ने सुनवाई की। जिसमें अभियुक्त कानाराम जोशी को अपनी पत्नी प्रेमलता जोशी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक गजेन्द्र सोनी ने बताया कि सोजत 16 सितम्बर 2018 को सोजत में प्रेमलता उर्फ विमला जोशी का शव घर में खून से लथपथ मिला था। उसके सिर पर किसी ने पत्थरों से वार कर हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के पति कानाराम जोशी पुत्र बंशीलाल जोशी ने उसी दिन सोजत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि वह हमेशा की तरह काम पर निकला था। दोपहर तीन बजे घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो पत्नी प्रेमलता का शव खून से लथपथ मिला। उसकी बॉडी पर गहने पहने हुए थे लेकिन अलमारी में रखे गहने और छह हजार रुपए गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले में मृतका के भाई गोपाल डाकोत ने अपने जीजा कानाराम जोशी के खिलाफ 17 सितम्बर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बहन प्रेमलता को दहेज के परेशान करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया।

मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मृतका प्रेमलता के पति कानाराम जोशी ने अपनी पत्नी के गहनों के लिए उसकी हत्या की। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे का आदि था और पत्नी के गहने उसने गिरवी भी रखे। आरोपी के गुनाह कबूल करने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया। मामले में 28 सितम्बर 2022 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत नीतू आर्य ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों के गवाह एवं बयान सुनने के बाद पांचेटिया हाल सोजत निवासी 43 साल के कानाराम जोशी पुत्र बंशीलाल जोशी को उसकी पत्नी प्रेमलता उर्फ विमला जोशी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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