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उदयपुर। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में मार्च महीने में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी के माता-पिता को आरोप से मुक्त करते हुए जमानत दे दी. धारा 302. कोर्ट में तय समय में जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
अदालत ने आरोपित कमलेश के पिता रामसिंह व मां किशन को धारा 302 के आरोप से बरी करते हुए शेष आरोपों में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके तहत धारा 201, 202 के तहत जमानती अपराध के मामले में जमानत अर्जी स्वीकार कर दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता गोविंद वैष्णव नि:शुल्क कानूनी सहायता लेकर पेश हुए। पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट में कई खामियां सामने आईं। प्रथम दृष्टया 302 का अपराध ही साबित नहीं हुआ। उदयपुर जिले के मावली इलाके में 29 मार्च को एक 8 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी. परिजनों ने मावली थाने में बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है. एक अप्रैल को पुलिस को बच्ची का शव मिला और उसी दिन आरोपी कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया. बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी कमलेश के खिलाफ पुलिस ने 306 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी।
उस समय युवती को घर में बुलाकर कमलेश ने उसके साथ तब तक दुष्कर्म किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मौत के बाद मासूम की लाश के चाकू से 10 टुकड़े कर दिए और बैग में भरकर बाथरूम में छिपा दिया। उसी दौरान पता चला कि घटना की जानकारी आरोपी के माता-पिता को हुई और उन्होंने शव को ठिकाने लगाने में बेटे की मदद की.
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