राजस्थान न्यूज: विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी। जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ''आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। "वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।" मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि एफआईआर में नाम नहीं है। उसके मकान से तलवार बरामद होना बताया गया है, जो कि दुकान पर मीनाकारी करके शोपीस के तौर पर बिक्री के लिए रखी गई थी। एनआईए की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने घटना से पहले किए गए प्रदर्शन में मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का सिर धड से अलग करने जैसे नारे लगाए थे। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में 28 जून, 2022 को कन्हैयालाल की हत्या हो गई थी।
गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की गई थी. उनके इस बयान के आने के बाद उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की उसकी दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. फरहाद मोहम्मद इन्हीं 9 आरोपियों में एक था, जिसे शुक्रवार को जमानत दे दी गई. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है.
फरहाद मोहम्मद के वकील ने कोर्ट में क्या कहा
आरोपी के वकील अखिल चौधरी ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा कि FIR रिपोर्ट में अभियुक्त फरहाद मोहम्मद को कोई भी कृत्य दर्ज नहीं है. वह छोटी सी दुकान चलाकर अपना घर चलाता है. उसके पास को कोई भी तलवार बरामद नहीं हुई है. उसने जांच में भी एनआईए का सहयोग दिया है. उसके खिलाफ कोई और मुकदमा भी दर्ज नहीं है. इसलिए कोर्ट उसे जमानत दे दी.