राजस्थान

पुलिसकर्मियों की पदोन्नति का मामला सुलझाने के लिए कोर्ट ने बनाई कमेटी

Rounak Dey
29 Sep 2022 7:55 AM GMT
पुलिसकर्मियों की पदोन्नति का मामला सुलझाने के लिए कोर्ट ने बनाई कमेटी
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी को आदेश दिया.

जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक उपनिरीक्षक से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पद पर पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामले में एक समिति गठित करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने एसीएस गृह, कार्मिक सचिव और एडीजी भर्ती वाली एक समिति का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया है। एक हरि सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवारी ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के लिए पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों की गणना नहीं की है, जिसके कारण उनकी पदोन्नति प्रक्रिया हो रही है. प्रभावित। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी को आदेश दिया.


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