राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग का किडनैप और रेप करने के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी किया करार

Admin4
2 July 2023 8:55 AM GMT
कोर्ट ने नाबालिग का किडनैप और रेप करने के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी किया करार
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डूंगरपुर। डूंगरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 67 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी 2 साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था.
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने कुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 3 अगस्त 2021 को उनकी नाबालिग बेटी चारा लेने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आरोपी मगू उर्फ मगन (22) पुत्र माना निवासी बड़गामा ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश की. पुलिस ने 8 जून 2022 को नाबालिग को हिरासत में लिया. इसके बाद नाबालिग का बयान और मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया. अब 2 साल बाद कोर्ट ने आरोपी मगू उर्फ मगनलाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
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