x
डूंगरपुर। डूंगरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 67 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी 2 साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था.
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने कुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 3 अगस्त 2021 को उनकी नाबालिग बेटी चारा लेने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आरोपी मगू उर्फ मगन (22) पुत्र माना निवासी बड़गामा ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश की. पुलिस ने 8 जून 2022 को नाबालिग को हिरासत में लिया. इसके बाद नाबालिग का बयान और मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया. अब 2 साल बाद कोर्ट ने आरोपी मगू उर्फ मगनलाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story