राजस्थान

सहकारी समितियों में 31 मई तक नियुक्त कर सकेंगे ऑडिटर

Shantanu Roy
18 May 2023 12:12 PM GMT
सहकारी समितियों में 31 मई तक नियुक्त कर सकेंगे ऑडिटर
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करौली। सहकारी समितियों में स्वयं के ऑडिटर 31 मई तक नियुक्त किया जा सकेगा। संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव लेकर ऑडिट वर्ष 2023-24 यानि वर्ष 2022-23 के आंकडों की ऑडिट करने के लिए 31 मई तक ऑडिटर नियुक्त कर सकती है। विशेष लेखा परीक्षक करौली सतीश चंद मीना ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 व नियम 2003 के नियम 73(4) के अन्तर्गत अकाउंटेंट फर्म को नामजद कर नियुक्त कर सकती है। इसमें उसको दी जाने वाली ऑडिट फीस का विवरण भी होगा या फिर सरकारी ऑडिटर को नियुक्त करने का प्रस्ताव ले सकती है। सरकारी ऑडिटर के प्रस्ताव नामजद नहीं होगा बल्कि सामान्य प्रस्ताव होगा। इस पर ऑडिटर की नियुक्ति क्षेत्रीय अंकेक्षक अधिकारी या विशेष लेखा परीक्षक की ओर से की जाएगी। ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव 31 मई तक सहकारी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
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