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झालावाड़। पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सहयोग करने वाले 2 लोगों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 3 अगस्त 2020 को मनोहरथाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता को एमपी के राजगढ़ क्षेत्र के बाजे सिंह ने उसकी इच्छा के विरुद्ध 3 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था. मामले में पीड़िता के पिता की ओर से मनोहरथाना थाने में रिपोर्ट दी गई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चालान पेश किया और जिस गाड़ी में आरोपी पीड़िता को ले गए थे, उसके ड्राइवर और मालिक को भी सहयोग की भूमिका मिली. बाद में पुलिस ने चालान पेश किया। इसके बाद सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने 19 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किये. जिस पर न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने बजे सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं सहयोग करने वाले वाहन चालक संजय पारेता और वाहन मालिक सत्यनारायण उर्फ मांगीलाल गुर्जर निवासी खानपुर को 5-5 साल के साधारण कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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