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उदयपुर। टाउन हॉल लिंक रोड पर नगर निगम के खोखे को लेकर विवाद कोर्ट पहुंच गया है। निगम परिसर में अफसरों की नाक के नीचे किरायेदारी के नियम तोड़े गए, लेकिन 2 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कियॉस्क के लाइसेंसी नरेंद्र सिंह तंवर ने सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा है कि 11 मई 1979 को उन्हें खुली नीलामी में कियोस्क नंबर 5 आवंटित किया गया था. उसका किराया भी वह भर रहा था। सितंबर 2017 में निगम ने सड़क के दोनों सिरों की दुकानों को नए पार्किंग स्थल की छत पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था।
सहमति पत्र से तय हुआ था कि उन्हें नई दुकान नंबर 5 मिलेगी, लेकिन निगम आवंटन होने तक आश्वासन ही देता रहा। वर्ष 2020 में आवंटन प्रक्रिया के बाद उन्होंने कई बार लिखित में आवेदन किया। किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच इस खोखे पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। कानूनी नोटिस की भी अनदेखी की गई।
इधर, खुद निगम बोर्ड की पार्षद कुसुम पंवार ने पीड़िता को कियोस्क आवंटित करने की मांग को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर व कमिश्नर को लिखित ज्ञापन दिया है. गौरतलब हो कि लिंक रोड को चौड़ा करने के लिए निगम ने सड़क किनारे बने शिव मंदिर के दोनों ओर बनी 5-5 दुकानों के साथ ही दूसरी तरफ बने 14 खोखे उठाकर पार्किंग की छत पर 24 दुकानें बना दी थीं. इससे पहले सभी लाइसेंसधारियों से लिखित सहमति भी ली गई थी। ताकि नए कियोस्क तैयार होने के बाद सभी 24 लाइसेंसधारियों को पूर्व की भांति आवंटित किया जा सके।
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