राजस्थान

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित

Tara Tandi
7 May 2024 12:25 PM GMT
बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित
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जालोर । जिले में बाल विवाह निषेध अभियान के मध्यनजर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने बताया कि जिले में अप्रेल से मई 2024 तक तथा नवम्बर 2024 से जनवरी, 2025 तक विशेष बाल विवाह निषेध अभियान के मध्यनजर जिला एवं उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं जो कि 24 घण्टे राउण्ड दी क्लॉक क्रियाशील रहेंगे।
जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 02973-222216 व टोल फ्री नंबर 1077 है। इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में स्थापित नियंत्रण कक्षों के तहत जालोर के दूरभाष नं. 02973-22220, सायला के 02973-222072, आहोर के 02978-294139, भीनमाल के 02969-220144 व जसवंतपुरा के 02990-294625 है। नियंत्रण कक्षों पर बाल विवाह से संबंधित सूचना व शिकायत दी जा सकेंगी।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने के साथ ही प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने जिले में 10 मई को अक्षय तृतीया (आखा तीज) व 23 मई को पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों तथा अबूझ सावों पर बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावना के मध्यनजर सामाजिक बुराई एवं इसके दुष्परिणामों के प्रति आमजन को जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में प्रभावी कानूनी प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने समस्त बाल विवाह निषेध अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार) को बाल विवाह से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2007 के तहत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की लीगल हेल्पलाईन नंबर 15100 व उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर के प्रचार-प्रसार करने के साथ ही संबंधित उपखण्ड क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए समाजसेवा संगठनों, पुलिस, चिकित्सा विभाग, पंचायतीराज विभाग व स्काउट-गाइड आदि की भागीदारी सुनिश्चित करें।
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