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Rajasthan जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत संविदा कर्मी मनीष कुमार सैनी ने कथित तौर पर कुछ महीनों से मासिक वजीफा न मिलने के कारण न्यायालय परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सैनी महाधिवक्ता कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे।
महाधिवक्ता कार्यालय ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मृतक की पत्नी सीमा कुमार सैनी को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया गया है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से संविदा कर्मी के परिवार को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में संविदा कर्मचारी मनीष सैनी की आत्महत्या बहुत दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को साहस प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मनीष कम वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारी थे। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारी सरकार के समय संविदा सेवा नियम बनाए गए थे और करीब एक लाख दस हजार संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्तमान सरकार को तत्काल उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए और उन्हें उचित वेतनमान देना चाहिए। मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को कोर्ट परिसर में धरना दिया था।
वकीलों ने भी प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के बाहर सड़क जाम कर दिया। मृतक के भाई रविश सैनी ने बताया कि मृतक हाईकोर्ट का नियमित कर्मचारी बनना चाहता था और वेतन भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट में उसे नियमित कर्मचारी बनाने के लिए केस चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब भी वह सुनवाई के लिए जाता था, तो उसे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती थी। उसे सिर्फ 4000 से 4.5 हजार रुपए वेतन मिलता था, जो सब यात्रा में खर्च हो जाता था। इसलिए उसने यह कदम उठाया।" इसके अलावा मृतक की मौसी सुनीता सैनी ने कहा कि उन्हें मनीष की मौत के बारे में कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया।
उन्होंने कहा, "उसका सुसाइड नोट यहां है, हमें काम करने वाले कर्मचारियों से जानकारी मिली कि मनीष ने यह कदम उठाया है। हमने बताया कि वह घर से अच्छे मूड में निकला था, उसने खाना भी खरीदा था। उसने यह नहीं बताया कि काम के दौरान उसका किसी से झगड़ा या दुश्मनी थी।" उन्होंने यह भी बताया कि मनीष ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह केस और राजस्थान सरकार द्वारा उसकी नौकरी पर फैसला न लेने से बहुत परेशान था।
उन्होंने कहा, "हमने उनका सुसाइड नोट पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने मेरे मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है और मैं इस मामले से बहुत परेशान हूं। उन पर लाखों रुपये का कर्ज था और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।" उन्होंने यह भी मांग की कि मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए, मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपये दिए जाएं और उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाए।
उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि उनकी विधवा पत्नी को नौकरी मिले, मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपये दिए जाएं और बच्चों की पढ़ाई हो। हम पिछले 8 घंटों से यह मांग कर रहे हैं, प्रशासन इतना धीमा है कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है।" इसके अलावा, संविदा कर्मचारियों के भुगतान को संशोधित किया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा। स्टेनोग्राफर का वेतन 4,400 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। जूनियर क्लर्क का वेतन 5,600 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है और बुक लिफ्टर का वेतन 4,400 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया गया है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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