राजस्थान
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, एकमुश्त बिल जमा करने पर मिलेगी छूट
Shantanu Roy
23 April 2023 10:36 AM GMT

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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को शीघ्र निस्तारण हेतु राहत देते हुए आम माफी योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। पहले माफी योजना 30 जून तक वैध थी। इस योजना के लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 30 सितंबर तक लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए क्षमा योजना चलाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों (31 दिसंबर, 2022 तक काटे गए) के कटे कनेक्शनों के बकाया (31 दिसंबर, 2022 तक बकाया) की वसूली के लिए "एमनेस्टी योजना" चलाई जाएगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निर्वाण ने यह भी बताया कि यह योजना 30 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। उपभोक्ता द्वारा 30 सितंबर 2023 तक संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विलम्ब शुल्क/ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
जिन उपभोक्ताओं ने पिछले तीन वर्षों में माफी योजना का लाभ उठाया है। यह योजना उनके लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत चोरी/दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन देना होगा। विभाग के अनुसार यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है और उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उपभोक्ता को योजना के अनुसार संपूर्ण बकाया राशि जमा कर न्यायालय से मामला वापस लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक महीने के भीतर। साथ ही कोर्ट से केस वापस लेने की स्वीकृति भी जमा करनी होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने कृषि श्रेणी के नियमित/काटे कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए माफी योजना शुरू की है, जो अब 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। पहले इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक प्रभावी थी। द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य सरकार ने 17 मार्च 2023 को इस योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
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Shantanu Roy
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