राजस्थान
उपभोक्ता को 11 साल बाद मिली राहत, खराब एसी बदलने का आदेश
Shantanu Roy
20 April 2023 11:45 AM GMT

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करौली। करौली 11 साल पुराने एक मामले में उपभोक्ता को राहत देते हुए जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने एक नामी कंपनी की फर्म को खराब एसी बदलने और 8 हजार रुपए मानसिक मुआवजा व शिकायत खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है. जिले के टोडाभीम कस्बे के राजाजी गढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह राजावत ने आठ जून 2012 को जयपुर की एक फर्म से एसी खरीद कर 12 जून को अपने आवास पर एसी लगवाया था। सुरेंद्र सिंह ने 13 जून को कंपनी में एसी के काम नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार फोन करने के बाद 3 जुलाई को कंपनी का टेक्निशियन आया और बताया कि एसी के आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर डेड है. जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर, सदस्य सुरेन्द्र चतुर्वेदी एवं चंदा देवी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने एवं साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि खरीद की तिथि से कम्प्रेसर की वारंटी अवधि 3 वर्ष होने के बावजूद, एसी खराब होने से उपभोक्ता आज भी परेशान हैं। कंप्रेसर नहीं बदला गया। आयोग ने अपने फैसले में इसे फर्म की सर्विस फॉल्ट माना है और नया एसी या 100 रुपये की राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा जयपुर की फर्म को पीड़ित उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रुपये और शिकायत व्यय के रूप में 3000 रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
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Shantanu Roy
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