राजस्थान
विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित
Tara Tandi
27 Sept 2023 3:15 PM IST

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर राकेश कुमार ने नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता को निर्देशित किया है कि भविष्य में सम्पन्न होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, वाट्सएप, काॅल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंधित लगाया है क्योंकी नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशान्ति को कम करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है, लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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