राजस्थान

को-ऑप सोसायटी मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने शेखावत को अंतरिम राहत दी, गिरफ्तारी पर रोक के आदेश

Kunti Dhruw
13 April 2023 12:59 PM GMT
को-ऑप सोसायटी मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने शेखावत को अंतरिम राहत दी, गिरफ्तारी पर रोक के आदेश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया.
मंत्री ने मामले में राहत की मांग करते हुए एक आपराधिक विविध याचिका दायर की थी, हालांकि 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप मामले की जांच कर रहा है।
जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने इसके बाद मामले को तीन सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शेखावत ने मामले में प्राथमिकी रद्द करने और जांच सीबीआई को सौंपने के लिए 24 मार्च को एक याचिका दायर की थी। उनके वकील धीरेंद्र सिंह दासपन ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की कि इस मामले में राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
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