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राजस्थान | दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में सीएम गहलोत की पेशी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 7 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा. दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम गहलोत चोट का बहाना बनाकर मुकदमे से बचना चाहते थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने सीएम गहलोत की याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने 7 अगस्त की सुनवाई से राहत की मांग की थी.
सीएम गहलोत जा सकते हैं हाई कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सीएम गहलोत अब हाई कोर्ट जा सकते हैं. आपको बता दें कि ये मामला इसी साल मार्च महीने का है. गजेंद्र सिंह ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. मंत्री शेखावत ने कहा था कि अशोक गहलोत ने उनके चरित्र पर सवाल उठाया है. इतना ही नहीं शेखावत की दिवंगत मां को भी आरोपी बताया गया है.
सीएम गहलोत पर मानहानि का केस
आपको बता दें कि 6 जुलाई को कोर्ट ने सीएम गहलोत को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है. वहीं, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी 2023 को सीएम गहलोत ने ट्वीट किया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में आरोपी हैं. इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
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Harrison
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