राजस्थान

CM कोचिंग योजना: चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई तक अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

Tara Tandi
7 May 2025 3:52 PM IST
CM कोचिंग योजना: चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई तक अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश
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Jaipur जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई, 2025 तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में देनी होगी।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री बचनेश अग्रवाल ने बताया कि योजनान्तर्गत सत्र चयनित अभ्यर्थी की SSO ID में कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेन्टर पर अपनी सुविधानुसार कोचिंग संस्थान में 11 मई 2025 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं।
श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा यह अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर विभागीय जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन/जांच के बाद जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मुख्य मेरिट सूची जारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मुख्य मेरिट सूची जारी होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दिए जाने का प्रावधान है।
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