राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा का बालिका प्रोत्साहन के लिए संवेदनशील निर्णय लाडो योजना
Tara Tandi
3 Aug 2024 1:01 PM GMT
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Churu चूरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के महत्वपूर्ण व संवेदनशील निर्णयों से प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के समुचित पालन पोषण व उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में 01 अगस्त, 2024 से ‘लाडो प्रोत्साहन योजना‘ लागू की गई है।
जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार योजना के बारे में अधिकाधिक जागरूकता हेतु शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित श्रीजैन केशर बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जेंडर स्पेशलिस्ट ज्ञानप्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त से बालिकाओं हेतु “लाडो प्रोत्साहन योजना” लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग के समन्वय से किया जाएगा। इस योजना में बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपए का सेविंग बॉण्ड राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा, जिससे बालिकाओं के पालन-पोषण के साथ बेहतर शिक्षा एवं उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा एवं मातृ- मृत्यु दर व बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसी के साथ घटते शिशु लिंगानुपात में सुधार होगा तथा बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन व ठहराव बढ़ेगा। इसी क्रम में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में भी सहयोग मिलेगा।
इस दौरान केंद्र प्रबंधक पूनम चौहान ने बताया कि जिला स्तर पर सखी केंद्र संचालित है, जिसमें हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सा, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सहित कई सेवाएं तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है। हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाएं सखी केंद्र चूरू के हेल्पलाइन नम्बर 01562-250919 एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क कर सकती हैं।
बालिका के जन्म पर मिलेंगे 1 लाख रुपए
लाडो प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बालिका के वयस्क होने तक पहली छह किश्तें बालिका के माता-पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में तथा 7 वीं किश्त बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएंगी। योजना में राजश्री योजना को समाहित किया गया है तथा राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजनान्तर्गत देय होगा।
यह रहेगी पात्रता व इन किश्तों के रूप में मिलेगी राशि
योजनान्तर्गत पात्रता के लिए प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में बालिका का जन्म होना आवश्यक है। चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म, पूर्ण टीकाकरण तथा राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रवेश से लेकर स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 7 किश्तों में लाभ मिलेगा। पहली किश्त पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर 2500 रुपए, दूसरी किश्त बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने व समस्त टीकाकरण पर 2500 रुपए, तीसरी किश्त राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए, चौथी किश्त राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के 6 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए, पांचवी किश्त राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के 10 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए, छठी किश्त राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25000 रुपए तथा सातवीं किश्त सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना की प्रथम दो किश्तों के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।
यह रहेगी प्रक्रिया
गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जाएगा। योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता, माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी, पीसीटीएस आईडी नम्बर दिया जाएगा। बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जाएगी। प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा। तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता-पिता व अभिभावक से पूर्व किश्तों की आईडी के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। पूर्व किश्तों की आईडी के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।
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Tara Tandi
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