राजस्थान

अवैध निर्माण को चिन्हित करने पहुंची नगर परिषद

Admin4
29 Sep 2022 1:09 PM GMT
अवैध निर्माण को चिन्हित करने पहुंची नगर परिषद
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बांसवाड़ा दशहरा मेला खेल मैदान में ही लगेगा। क्योंकि कोर्ट ने दशहरा मेला स्थल को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 14 अक्टूबर की है. 29 सितंबर से शुरू हुआ मेला दूसरी सुनवाई से पहले ही 10 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा. नरेश तलदार ने कॉलेज रोड पर खेल मैदान मेला आयोजित किए जाने के विरोध में जनहित याचिका दायर की थी। इधर, नगर परिषद द्वारा तलदार को जारी किए गए अवैध निर्माण के नोटिस पर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. शुक्रवार सुबह कोर्ट खुला तो तलदार ने स्टे की अर्जी दाखिल की, जिस पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे सुनवाई हुई. इसमें जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिषद आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। शुक्रवार सुबह नरेश तलदार ने भी परिषद में अपना जवाब पेश किया। परिषद ने अवैध निर्माण मार्किंग का नोटिस जारी कर मौके पर पहुंची। तलदार की ओर से उनके वकील नवनीत शर्मा मौजूद थे।
दरवाजे पर लगा ताला, प्रशासन से अनुमति लेने गई टीम तालदार टावर पर कार्रवाई के लिए परिषद ने जेसीबी, ट्रैक्टर व कर्मियों को तैयार किया था। अरई देवेंद्र पाल सिंह और सहायक नगर आयुक्त मुकुंद रावल दोपहर करीब साढ़े बारह बजे पुलिस कर्मियों के साथ तालदार पहुंचे। उसने तलदार और उसके वकील से ऊपरी मंजिल पर जाने की अनुमति मांगी। तलदार पक्ष ने कहा कि यहां काश्तकार रहता है और वह गांव है। यह ताला के कारण है। मौके पर स्थिति देख अरई और एटीपी अनुमति लेने कलेक्टर पहुंचे, लेकिन इसी बीच मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद परिषद अपने वकील राजकुमार जैन के साथ कोर्ट पहुंची और पक्ष रखा. 18 मीटर परिषद इससे अधिक निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती तलदार के वकील नवनीत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद ने प्रतिशोध की भावना से यह कार्रवाई की है. संपत्ति नरेश तलदार की ही नहीं है। इसमें उनकी पत्नी दर्शन अचपाल भी शामिल हैं। परिषद ने एक को नोटिस दिया, दूसरे को नहीं। दर्शन अचपाल को सुनना भी आवश्यक है। वहीं नगर परिषद के वकील राजकुमार जैन ने बताया कि भवन की ऊंचाई 18 मीटर से अधिक है, जिसे नगर परिषद ने मंजूरी नहीं दी है. परिषद 18 मीटर तक की मंजूरी दे सकती है। लेकिन, इस इमारत की ऊंचाई 20.75 मीटर है।

न्यूज़ क्रेडिट: aapkarajasthan

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