राजस्थान

Churu: मैला उठाने वाले व्यक्तियों का हो रहा सर्वे

Tara Tandi
23 Aug 2024 10:15 AM GMT
Churu: मैला उठाने वाले व्यक्तियों का हो रहा सर्वे
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Churu चूरू। राजस्थान राज्य में हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों का नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2013’’ (एम. एस. एक्ट 2013) के अन्तर्गत अस्वच्छ शौचालय एवं मैन्युवल स्केवेन्जर्स (हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों) का सर्वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा करवाया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निकाय विभाग के समन्वय से यह सर्वे कार्य किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हाथ से मैला उठाने से तात्पर्य किसी समय अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली, गड्ढे, ऎसे स्थान या परिसरों से है जिनको केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करे। ऎसे स्थानों या परिसरों से मलमूल को पूर्णतया विघटित होने से पूर्व हाथ से सफाई करने, उसके निपटान में किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरी, अभिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को नियोजित किया जाता है तो वह कार्य हाथ से मैला उठाने की प्रकृति का है। अगर यह कार्य ऎसी युक्तियों की सहायता से, संरक्षात्मक साधनों के उपयोग से अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली, गड्ढे या ऎसे स्थान या परिसरों से जिनको केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित किया गया है, पर लगाया जाता है तो वह व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं समझा जाएगा। सर्वे में प्राप्त रिपोर्ट को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
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