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Churu चूरू। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया ने आदेश जारी कर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में गुरुवार, 27 जून को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि भारत सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को भारत को राजपत्र में 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इन अधिनियमों के प्रभावी होने की दिनांक 01 जुलाई, 2024 निश्चित की है। इन विधियों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के संबंध में गुरुवार को जिले की उप चुनाव वाली ग्राम पंचायतों को छोड़कर समस्त ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। विशेष ग्राम सभा में स्थानीय पुलिस कार्मिकों को आमंत्रित कर उनके द्वारा आमजन को नये कानूनों की जानकारी एवं आमजन की शंकाओं का समाधान करवाया जाएगा।
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Tara Tandi
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