राजस्थान
Churu: निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को करवाना होगा स्थाई पंजीकरण
Tara Tandi
16 April 2025 7:38 PM IST

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Churuचूरू : निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को करवाना होगा स्थाई पंजीकरण चूरू । जिले में संचालित निजी रोग जांच प्रयोगशाला का स्थाई पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। स्थाई पंजीकरण के अभाव में चलने वाली निजी रोग जांच प्रयोगशालाओं पर चिकित्सा विभाग की ओर जांच कर कार्रवाई व सीज की जाएंगी।
सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जिले में संचालित होने वाली सभी निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को स्थाई पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। बिना स्थाई पंजीकरण के संचालित की जाने वाली निजी रोग जांच प्रयोगशालाओं पर कार्रवाई तथा सीज की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भारत सरकार के राजपत्र में जारी निर्देशानुसार बेसिक, मीडियम व एडवांस तीन कैटेगेरी की प्रयोगशाला बताई गई हैं। स्थाई पंजीकरण करवाने वाले निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को जांच प्रयोगशाला में सभी जांचों की रेट लिस्ट का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा तथा कौन-कौन सी जांच प्रयोगशाला में उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी प्रदर्शित की जानी होगी। इसके अलावा बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। प्रयोगशाला पर कार्यरत जांचकर्ता भी सभी निर्धारित योग्यता पूरी करता होना आवश्यक है।
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