राजस्थान

Churu: उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश

Tara Tandi
10 Feb 2025 12:54 PM GMT
Churu: उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश
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Churu चूरू । जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्ड व निगमों के विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को उनके कार्मिकों को जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 08 सदस्य पद, राजगढ़ पंचायत समिति की ददरेवा ग्राम पंचायत व चूरू पंचायत समिति की भामासी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस 14 फरवरी, 2025 को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में भी लागू होते हैं।
इसी क्रम में धारा 135 (ख) के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने व हकदार है. मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऎसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऎसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऎसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऎसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। किसी नियोजन द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यह धारा किसी ऎसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
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