राजस्थान
churu : पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप संयंत्र की स्थापना हेतु करें आवेदन
Tara Tandi
2 July 2024 12:10 PM GMT
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churu चूरू। किसानों को कृषि कार्य में संबल प्रदान करने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे है। कृषि कार्य को उन्नत बनाने व सिंचाई के लिए बिजली पानी की समुचित उपलब्धता करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान उर्जा महाभियान (पीएम कुसुम) संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सभी श्रेणी के पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं। सभी श्रेणी के पात्र किसानों को सोलर संयत्र की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को राज्य योजनान्तर्गत 45000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलता है। जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने पात्र किसानों को अधिक से अधिक संख्या में सोलर पंप संयंत्र स्थापना के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया है।
उद्यान उप निदेशक डॉ धर्मवीर डूडी ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन हेतु किसानों के पास न्यूनतम 0.40 हैक्टेयर कृषि भूमि का स्वामित्व व सिंचाई का स्रोत होना आवश्यक है। कृषक द्वारा पूर्व में सोलर पंप संयंत्र स्थापना पर अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो व कृषक के खेत में कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय आधार कार्ड व जनाधार कार्ड का अंकन करना होगा। इसी के साथ भूमि की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अथवा पटवारी से प्रमाणित जमाबंदी व नजरी नक्शा तथा जल स्त्रोत का प्रमाणित प्रमाण-पत्र एवं विद्युत कनेक्शन नहीं होने का ऑनलाइन स्वघोषित प्रमाण -पत्र आवश्यक होगा।
यह रहेगी अनुदान प्रक्रिया
डॉ डूडी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदित पत्रावलियों की विभाग द्वारा जांच कर पात्र पाए जाने पर पत्रावली तकनीकि सर्वे रिपोर्ट अपलोड करने हेतु कृषक द्वारा चयनित फर्म को भेजी जाएगी। चयनित फर्म द्वारा तकनीकी सर्वे रिपोर्ट अपलोड करने के उपरांत उसकी जांच सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत पात्र किसानों को कृषक हिस्सा राशि जमा कराने हेतु पत्रावली वापस राज किसान साथी पोर्टल पर अग्रेषित की जाएगी। कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के उपरांत कृषक द्वारा चयनित फर्म के पक्ष में सोलर पंप संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश जारी होने के उपरांत 90 दिवस में संबंधित फर्म को किसान के खेत में सोलर पंप संयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य होगा। सोलर पंप संयंत्र की स्थापना के उपरांत निर्धारित विभागीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा संबंधित फर्म को अनुदान राशि का भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के पात्र किसानों को सोलर संयत्र की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को राज्य योजनान्तर्गत 45000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देय है। अनुदान 3 एचपी, 5 एचपी एवं 7.5 एचपी के पंप संयंत्रों पर ही देय है। कृषक आवश्यकतानुसार 10 एचपी के सोलर पंप संयंत्रों की भी स्थापना करवा सकता है, परन्तु अनुदान 7.5 एचपी का ही देय होगा।
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