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चिरंजीवी दुर्घटना बीमा: परिवार में किसी एक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे

Admin Delhi 1
7 April 2023 9:25 AM GMT
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा: परिवार में किसी एक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे
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जयपुर न्यूज: मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सरकार ने 2023-24 यानी अगले एक साल के लिए प्रावधान जारी किया है। इसमें चिरंजीवी कार्डधारक परिवार के पास जनाधार लिंक होने पर ही वे दुर्घटना बीमा का दावा कर सकेंगे। क्लेम का भुगतान 90 दिन में करने का नियम तय किया गया है। लेकिन योजना के कई प्रावधान चौंकाने वाले हैं। मसलन, अगर अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हो जाती है तो बीमा कवर नहीं मिलेगा। ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती, शराब या नशीले पदार्थ के सेवन, सांप के काटने आदि से मौत होने पर भी बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा।

दुर्घटना बीमा योजना में किए गए प्रावधानों के तहत व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये देय होगा। दो या दो से अधिक लोगों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम दिया जाएगा। ऐसे 7 तरह के हादसों पर ही क्लेम मिलेगा, जिनकी हिंसा या चोट, घाव बाहर से दिख रहे हों।

इन 7 तरह के हादसों में मिलेगी राशि:

सड़क, रेल, हवाई दुर्घटना में चोट या मृत्यु।

ऊंचाई से खुद पर गिरने से चोट लगना या मौत होना या ऊंचाई से किसी वस्तु पर गिरना।

घर गिरने से चोट या मौत।

नुकसान-पानी में डूबकर मौत।

नुकसान-रासायनिक छिड़काव से मौत।

बिजली के झटके से चोट या मौत।

आग से लगी चोट या मौत।

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