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Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोज़गार पर रोक लगाई गई है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा अनुमोदित इस कदम का उद्देश्य बाल कल्याण को मज़बूत करना, नाबालिगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और राज्य के श्रम कानूनों को राष्ट्रीय अनुपालन एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य केंद्र सरकार के अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन नियंत्रण नियम के अनुरूप, व्यावसायिक सुविधा और श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रमुख प्रावधानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध शामिल है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, प्रशिक्षुता की आयु में भी संशोधन किया गया है। अब, प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
नए प्रावधानों के तहत किशोरों के लिए रात्रिकालीन कार्य प्रतिबंध की घोषणा की गई है, जिसके तहत 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को रात में काम करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही युवा श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों को भी मज़बूत किया गया है। साथ ही, कार्य के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं। अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं, जबकि अधिकतम ओवरटाइम सीमा अब प्रति तिमाही 144 घंटे है, जो पिछली सीमा से अधिक है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता और परिचालन लचीलेपन में सुधार लाना है।
पूर्ववर्ती राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958, 12 से 15 वर्ष की आयु के किशोरों को प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे काम करने की अनुमति देता था, जिसे अब वर्तमान कल्याण और शैक्षिक प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है। साथ ही, कारखाना (संशोधन) नियम, 2025 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कारखाना नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे कार्यस्थल सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए विशिष्ट कारखाना संचालन में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ।
नए नियमों के तहत, महिलाओं (गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर) को निर्दिष्ट फ़ैक्टरी स्थलों पर नियोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, नियोक्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें श्वसन मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने, हीट शील्ड और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। फ़ैक्ट्रियों को सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और कार्यस्थल में वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि ये संशोधन लैंगिक समावेशन, श्रमिक सुरक्षा और व्यापार में आसानी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं, साथ ही राष्ट्रीय श्रम सुधारों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं।
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