राजस्थान
बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल अधिकारिता विभाग कर रहा है विभिन्न जागरूकता
Tara Tandi
4 May 2024 4:48 AM GMT
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सीकर । बाल अधिकारिता विभाग सीकर चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 द्वारा अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा अबूझ मुहूर्त के उपलक्ष में 10 मई तक सीकर जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है।
बाल अधिकारिता विभाग सीकर की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 टीम ने कच्ची बस्ती बस डिपो में 50 से अधिक बच्चों एवं अभिभावकों, आंगनबाड़ी सेक्टर मीटिंग नेहरू पार्क सीकर में आयोजित कर 40 से अधिक वार्डों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के साथ राजकीय आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में 150 से अधिक बच्चों को बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यकम किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावो से अवगत करवाया गया तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे मे जानकारी दी गई।
डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि इस दौरान आंगनबाडी सुपरवाइजर तथा आंगनबाडी कार्यकर्ताओ को बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलवाई गई तथा जानकारी दी गई की बाल विवाह में शामिल होने वाले हलवाई, पंड़ित, फोटोग्राफर, बाराती, टेंटवाला, डी.जे. वाला एवं बाल विवाह में भागीदारी लेने वाले सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 2 साल की सजा का प्रावधान है, यदि कही भी बाल विवाह होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 दी जा सकती है। कार्यकम में उपस्थित चाइल्ड हैल्पलाइन जिला समन्वयक राहुल दानोदिया व काउंसलर राकेश चिराणिया, सुपरवाईजर सुनिता सैनी, केस वर्कर धर्मचन्द आदि मौजूद रहें। सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम के लिए 24 घण्टे चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 कन्ट्रोल रूम संचालित है। बाल विवाह सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाती है।
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Tara Tandi
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