प्रमुख यूडीएच सचिव अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट सौंपेंगे
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जयपुर: हाईकोर्ट ने जयपुर सहित प्रदेशभर में सड़कों, रास्तों, गलियों व फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव को निर्देश दिया है कि वह इन जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट शपथ पत्र सहित अदालत में पेश करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक जमीनों, फुटपाथ पर दुकानों के अवैध निर्माण, गलियों व रास्तों में से अवैध अतिक्रमण को हटाए।
इन जगहों पर अतिक्रमण से ना केवल आधारभूत विकास का दुरुपयोग हो रहा है बल्कि राजस्थान के शहरों की भव्यता व विरासत को भी प्रभावित कर रहा है। वहीं अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को पीआईएल के तौर पर दर्ज करने का निर्देश देते हुए सीजे के समक्ष रखने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश जयपुर सहित अन्य शहरों में रास्तों, सड़कों व फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया।
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयपुर शहर के 58 पुलिस थाना में अतिक्रमण की मॉनिटरिंग के लिए थाना स्तर पर नियुक्त होने वाले 128 वकीलों की लिस्ट पेश की। अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इस लिस्ट को रिकार्ड पर ले लिया।
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