रिश्वत के मामले में आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ चालान पेश
कोटा: खेत पर घरेलू कनेक्शन लेने के मामले में रिश्वत के आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी के खिलाफ बुधवार को एसीबी स्पेशल यूनिट ने न्यायालय में चालान पेश किया ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी धर्मवीर सिंह ने बताया कि फरियादी महावीर प्रसाद ने 17 अक्टूबर 2022 को एसीबी में शिकायत की थी जिसमें बताया गया था कि उसने गांव डागाहेड़ी में खेत पर घरेलू कलेक्शन लेने के लिए पिता बाबूलाल के नाम से कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी जिला बूंदी में आवेदन किया था । इस पर सुनवाई नहीं होने पर आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी नचिकेत जगदीश पारेता के कार्यालय में उसने 14 सितंबर 2022 को डिमांड राशि 73786 रुपए जमा करवा दिए । इसके बाद भी उसका घरेलू कनेक्शन नहीं लगाया गया । घरेलू कनेक्शन के लिए डीपी लगवाने के लिए नचिकेत जगदीश से मिला तो उन्होंने डीपी लगाने की एवज में 22000 रुपए की रिश्वत की मांग की। उसने उन्हें रिश्वत नहीं दी तो डीपी नहीं लगवाई गई और परेशान किया जाने लगा ।
परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने 18 अक्टूबर 2022 को इस पद की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से उसके कार्य के संबंध में बातचीत कर 15000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि की गई ।इस पर एसीबी ने टीम गठित कर 18 अक्टूबर 2022 को आरोपी नचिकेत जगदीश को परिवादी महावीर प्रसाद के खेत में घरेलू कनेक्शन और डीपी लगाने की एवज में14000 रुपए की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट के कार्यालय में भेजा । वहां पुलिस निरीक्षक अनीता वर्मा ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी द्वारा परिवादी के घरेलू कनेक्शन डी पी के एवज में रिश्वत की मांग की गई ।आरोपी के विरुद्ध अभिजन सुकृति प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर से प्राप्त की गई और आरोपी के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया।