राजस्थान
25 व 26 अप्रेल को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी
Tara Tandi
20 April 2024 6:14 PM IST

x
जालोर । लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान 25 व 26 अप्रेल को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति द्वारा किया जाएगा। एमसीएमसी सैल के पूर्व प्रमाणन के बिना मतदान दिवस (26 अप्रेल) व मतदान पूर्व दिवस (25 अप्रेल) पर प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा ई-पेपर में प्रसारित होने वाले समस्त विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि अधिप्रमाणन के लिए अभ्यर्थी को कम से कम तीन दिन पहले विज्ञापन अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन अधिप्रमाणन आवेदन पूरी तरह से भरा होना चाहिए। आवेदन में कोई कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए तथा आवेदन के साथ विज्ञापन की सीडी तथा लिप्यांतरण दो प्रतियों में होना चाहिए। लिप्यांतरण व सीडी पर अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। विज्ञापन के निर्माण, प्रकाशन व प्रसारण की लागत भी अंकित की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ दल व अभ्यर्थी का एक अभिकथन भी होना चाहिए कि समस्त भुगतान चैक या डीडी से ही किए जाएंगे।
Tags25 व 26 अप्रेलप्रिंट मीडियाप्रकाशित राजनैतिक विज्ञापनोंअधिप्रमाणन जरूरी25th and 26th Aprilprint mediapublished political advertisementsauthentication requiredजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





