राजस्थान

कृषि भूमि के नामांतरण में फर्जीवाड़ा मामले में वीडीओ, पटवारी समेत 8 पर केस दर्ज

Admin4
3 Aug 2023 9:51 AM GMT
कृषि भूमि के नामांतरण में फर्जीवाड़ा मामले में वीडीओ, पटवारी समेत 8 पर केस दर्ज
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चूरू। चूरू चारण का बास गांव के एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत अधिकारी, गिरदावर, पटवारी व सरपंच सहित 8 जनों के खिलाफ कृषि भूमि को धर्मांतरण के नाम पर धोखाधड़ी कर बेचने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। चूरू सदर थाने में सीकर के चारण का बास गांव के एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत अधिकारी, गिरदावर, पटवारी और सरपंच सहित आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर कृषि भूमि नामांतरण के नाम पर बेचने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच सदर थाने के एएसआई वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं.
सदर थानाधिकारी राजीराम ने बताया कि सीकर जिले के चारणों का बास गांव निवासी जगदीश गुर्जर (69) ने रिपोर्ट दी कि झारिया गांव में उसकी पैतृक कृषि भूमि है. जो उनके दादा परतुराम की मृत्यु के बाद उनके पीना के नाम पर दर्ज हो गया। जिसके अंतर्गत कृषि भूमि का 1/5 भाग उसके पिता मालाराम उर्फ पालाराम के हिस्से में आता है। जो उनके नामांकन में भी दर्ज किया गया. ग्राम पंचायत अधिकारी जनक सिंह, गिरदावर महेंद्र लांबा, पटवारी नरेंद्र जांगिड़ और सरपच सरोज कंवर ने अपने परिवार के सदस्यों भंवराराम, ममता, मुकेश और सुखाराम के साथ मिलकर जमीन के फर्जी कागजात तैयार किए और उन्हें दूसरों के नाम पर बेच दिया। जब नामांकन के मामले में लिये गये प्रस्ताव से संबंधित कागजात प्राप्त हो गये. जिसे देखने पर पता चला कि कार्रवाई फर्जी तरीके से की गई है। जिसमें पाया गया कि नामांतरण 22 दिसंबर 2022 को किया गया है, जबकि मालाराम उर्फ पालाराम के नाम कृषि भूमि का फैसला 5 जनवरी को हुआ है। सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। और जांच शुरू कर दी.
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