झालावाड़। पॉस्को कोर्ट नंबर 2 के विशेष न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर कोटा ले गया और पत्थर की फैक्ट्री में रखकर 8-9 महीने तक दुष्कर्म किया। थाना अकलेरा में दर्ज है
विशेष लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि पीड़िता के 16 वर्षीय भाई ने 25 मार्च 2018 को अकलेरा थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बहन घर से सामान लेने बाजार गई थी. काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन शाम तक वह घर नहीं आई। शक जताया कि मेरी बहन को गोलू उर्फ आफताब उठा ले जा सकता है, क्योंकि गोलू उर्फ आफताब कई दिनों से हमारे घर में घूम रहा था।
नाबालिग को हिरासत में लेने के बाद पीड़िता ने बताया कि गोलू उर्फ आफताब (22) पुत्र अल्ताफ पठान निवासी बाजार नं. बहला-फुसलाकर बस में भरकर रामगंजमंडी ले गया और वहां 8-9 महीने तक कोटा स्टोन फैक्ट्री के एक कमरे में रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ रोज दुष्कर्म करता रहा। बाद में पुलिस ने पीड़िता को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया। पीड़िता के बताने पर पता चला कि वह गर्भवती भी है।
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