राजस्थान
नाबालिग को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर रेप करने का मामला
Shantanu Roy
10 Feb 2023 11:57 AM GMT
x
बड़ी खबर
पाली। नाबालिग को घर में अकेले बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को सुनवाई की. दोनों पक्षों के अधिकारियों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी उमराम गरासियो को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 के विशेष लोक अभियोजक खिमाराम पटेल ने बताया कि 17 अप्रैल को सुमेरपुर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया गया कि 13 अप्रैल को वह व उसकी पत्नी मजदूरी करने गए थे. पीछे 16 साल की बेटी अकेली थी। वह घर में रोटी बना रही थी। इस दौरान 22 वर्षीय उमराराम गरासिया आया और बहला-फुसलाकर रघुनाथपुरा की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर कंबलेश्वर जंगल में ले गया. जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर आकर नाबालिग ने जब आपबीती परिजनों को बताई तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ सुमेरपुर थाने में मामला दर्ज कराया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 के जज सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। जिसमें गुजरात के ढाबे के बाव (दांता) स्थित बनास बनासकांता निवासी 22 वर्षीय उमराराम पुत्र नरसाराम गरासिया को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
Tagsराजस्थानराजस्थान न्यूज़राजस्थान खबरराजस्थान की खबरराजस्थान ब्रेकिंगराजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़RajasthanRajasthan newsRajasthan breakingRajasthan breaking newsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy
Next Story