वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन नहीं होने का मामला, सीएमएचओ व जिला कलेक्टर को नोटिस जारी
कोटा: स्थाई लोक अदालत ने कोरोना संक्रमण फैलने के दौरान वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 16 मई तक जवाब तलब किया है । इस मामले में अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने न्यायालय में जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि कोटा में कोरोना संक्रमण फैल रहा है । किसी भी वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन नहीं है। कोटा में अंतिम बार 9 फरवरी 2022 को लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी इसके बाद स्टॉक खत्म हो गया । याचिका में बताया गया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट मशीन का उपयोगी नहीं किया जा रहा है ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और कोटा कलेक्टर की अनदेखी के कारण इस मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा। वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध करवाकर टीकाकरण शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए जिला कलेक्टर तथा सीएमएचओ को निर्देशित किया जाए । न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर और सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।