राजस्थान

छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले : दोषी को मिला 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना

Rani Sahu
7 May 2022 5:41 PM GMT
छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले : दोषी को मिला 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले स्कूली छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले स्कूली छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है.

डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सागवाडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 10 कक्षा की छात्रा ने थाने में 18 मार्च 2020 को रिपोर्ट दी थी. पीड़िता ने थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया था कि वह दसवी कक्षा की छात्रा है. 18 मार्च 2020 को वह दसवी बोर्ड की परीक्षा देने गई थी. वहीं, परीक्षा देने के बाद वह पैदल अपने घर लौट रही थी. स्कूल से घर लौटते समय गांव के तालाब के पास पहुंची तो सड़क किनारे बाइक पर 3 युवक बैठे हुए थे.
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान तीन में से एक युवक उसके पास आया और उसका रास्ता रोक लिया. वहीं, उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की, जिसका पीड़िता ने विरोध किया और मौके पर चिल्लाई, जिस पर छेड़छाड़ करने वाले युवक के दो दोस्त उसके पास आए और वहां से निकलने की बात कही. इसके बाद तीनो लड़के वहा से फरार हो गए.
इसके बाद नाबालिग छात्रा अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को पुरी आप बीती सुनाई, जिस पर परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर सागवाड़ा थाना पहुंचे, जहां पर पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट सागवाड़ा थाना पुलिस को दी थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की और आरोपी लसु को गिरफ्तार किया.
वहीं, पुलिस ने डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी लसु को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


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