राजस्थान
रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ 29 लाख रुपए धोखाधड़ी होने का मामला
Shantanu Roy
9 Jun 2023 12:37 PM GMT
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पाली। एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ 29 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. घर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। तय सौदे के 17 लाख रुपए मकान मालिक को दे दिए। अब वह घर का नाम अपने नाम पर रखने से कतरा रहे हैं। अब आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ विक्रम सिंह संडू ने बताया कि पाली के राजाराम नगर में रहने वाले रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह के पुत्र 63 वर्षीय नारायण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया गया कि छह फरवरी 2023 को नया गांव सूर्या कॉलोनी निवासी हनवंतराम पुत्र करणम कुमावत और उनकी पत्नी शांति देवी ने उनसे मुलाकात की. नया गांव जलदाय कॉलोनी स्थित अपना मकान बेचने की बात कही. इस मकान पर बैंक से कर्ज भी है। दोनों के बीच मकान को 52 लाख 50 हजार में बेचने का सौदा हुआ था। सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्याम सिंह राजपूत ने उन्हें 13 लाख रुपये नकद और चार-चार लाख रुपये के दो चेक दिए। इस संबंध में दोनों में दो गवाहों के सामने लिखित वाचन भी किया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी हनवंतराम कामवत ने सिटी यूनियन बैंक शाखा पाली से कर्ज भी लिया था. तीन मार्च 2023 को उनके एसबीआई खाते से चेक के माध्यम से 11 लाख 75 हजार रुपये जमा कराकर मकान को कर्जमुक्त कर दिया. आरोपी ने श्याम सिंह को आश्वासन दिया कि कुछ दिन बाद बैंक से मकान का पट्टा मिल जाएगा, लेकिन अब तक न तो उसने मकान के कागजात सौंपे और न ही मकान का कब्जा सौंपा. जबकि वे 24 मार्च 2023 से लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और तय सौदे के तहत शेष राशि लेकर उन्हें मकान सौंपने की बात कह रहे हैं, लेकिन आरोपियों ने साजिश रचकर उनसे 28 लाख 75 हजार रुपये की वसूली कर ली, जो कि 55 प्रतिशत है. घर के सौदे की निश्चित राशि। लेकिन उन्हें मकान नहीं सौंपा और उनके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह ने बताया कि 52 लाख 50 हजार में सौदा तय हुआ था. इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए जब पैसे कम थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एलआईसी से 19 लाख 30 हजार का कर्ज लिया ताकि वह घर खरीद सकें. अब वह इस कर्ज की किश्तें भी भर रहा है लेकिन 28 लाख 75 हजार रुपये लेने के बाद भी आरोपी उसे मकान नहीं सौंप रहा है.
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Shantanu Roy
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