राजस्थान

नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर शादी की नीयत से भगाकर ले जाने और रेप करने का मामला

Shantanu Roy
11 May 2023 12:33 PM GMT
नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर शादी की नीयत से भगाकर ले जाने और रेप करने का मामला
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पाली। आरोपी को अपनी उम्र से आधी उम्र की नाबालिग से शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के विशेष लोक अभियोजक नवरतन अग्रवाल ने बताया कि मामले में दोषी पाए जाने के बाद आरोपी धर्मेंद्र वाल्मीकि को सजा सुनाई गई है. फैसला जज मानसिंह चुंडावत ने सुनाया है। इस मामले में 5 अक्टूबर 2019 को पाली जिले के बगड़ी नगर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी चार अक्टूबर 2019 की शाम से लापता थी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की और नाबालिग व आरोपी को यूपी के गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार कर लाया गया. पुलिस स्टेशन के लिए। आरोपी दीनदयाल नगर सैदपुर (गाजीपुर) वार्ड नंबर 6, यूपी के हाल पुणे 34 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र शोभनाथ वाल्मीकि को न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि 15 अक्टूबर 2019 को आरोपी ने कैथी बनारस के मार्कंडेय महादेव मंदिर में नाबालिग को सामान पहनाकर शादी कर ली और करीब डेढ़ माह तक दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहे. इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मामले की सुनवाई मंगलवार नौ मई 2023 को पाली के पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश मानसिंह चूंडावत ने की. दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान के बाद आरोपी दीनदयाल नगर सैदपुर (गाजीपुर) वार्ड नं. सजा सुनाई।
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