राजस्थान

आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

Tara Tandi
29 March 2024 12:31 PM GMT
आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
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चूरू । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम- चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित कर सार्वजनिक करनी होगी।
रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से उनकी आपराधिक पूर्ववृत्त की जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऎसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। इस प्रकाशन की सूचना ऎसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्मेट सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।
इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। आयोग के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर प्रथम प्रचार, अगले पांच से 8 दिनों के बीच दूसरा प्रचार तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे।
रिटर्निंग अधिकारी सत्यानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रथम प्रचार 31 मार्च, 2024 से 03 अप्रैल, 2024, दूसरा प्रचार 04 अप्रैल, 2024 से 07 अप्रैल, 2024 के बी तथा तीसरा प्रचार 08 अप्रैल, 2024 से 17 अप्रैल, 2024 तक करना होगा। क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रसारित समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवाना होगा तथा विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिये होगा तथा सी-2 राजनीतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगा। फॉर्मेट सी-1 में आपराधिक मामलों में घोषणा करते समय उम्मीदवार को उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में, समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में एवं प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी तथा जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटनिर्ंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
इसी प्रकार राजनैतिक दलों द्वारा फॉर्मेट सी-2 में वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की ऑफिशियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।
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