राजस्थान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उद्यमशीलता में भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोजित होगा शिविर 22 जून को जिला उद्योग केन्द्र में होगा आयोजन

Tara Tandi
15 Jun 2023 1:06 PM GMT
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उद्यमशीलता में भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोजित होगा शिविर 22 जून को जिला उद्योग केन्द्र में होगा आयोजन
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राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र फलोदी के परिसर में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन 22 जून को प्रातः 11 बजे किया जायेगा।
विशेषाधिकारी फलोदी ने बताया कि योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनांतर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस 6 से 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।इससे वंचित वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि ऋण सीमा एवं प्रावधान में उद्यम के प्रकार तथा अधिकतम ऋण सीमा में विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ , सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में करोड़ है। ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन,विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि एवं ब्याज अनुदान में 25 लाख रुपये तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन मनी अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो ऋण वितरण के बाद तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा।
आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज में आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जरूरी है। योजनांतर्गत आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित जाति प्रमाण पत्र धारण करना चाहिए एवं 18 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है एवं साथ ही आवेदक केन्द्र या राज्य सरकार किसी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो एवं पूर्व में किसी वित्तीय संस्थान से ऋण डिफाल्टर न हो।
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