राजस्थान
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उद्यम प्रोत्साहन के लिए शिविर आयोजित
Tara Tandi
12 Jun 2023 12:49 PM GMT

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राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत सोमवार,12 जून को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, फलोदी के परिसर में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ।
वंचित वर्गों का होगा आर्थिक सशक्तीकरण
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र,फलोदी की महाप्रबन्धक डॉ अंजुला आसदेव ने बताया कि योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनांतर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस, 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार वंचित वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
डॉ. अंजुला ने बताया कि ऋण सीमा व प्रावधान में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ व व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ है।
ऋण एवं ब्याज अनुदान
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन विस्तार, विविधिकरण और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि व ब्याज अनुदान में 25 लाख रुपये तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन मनी अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो ऋण वितरण के बाद तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा।
यह दस्तावेज है आवश्यक
उन्होंने बताया कि दस्तावेज में आधार कार्ड फोटो जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जरूरी है। योजनांतर्गत आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति संबंधित जाति प्रमाण पत्र धारण करना चाहिए एवं 18 वर्ष से अधित आयु होना अनिवार्य है एवं साथ ही आवेदक केन्द्र या राज्य सरकार में किसी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो एवं पूर्व में किसी वित्तीय संस्थान से ऋण डिफाल्टर न हो।

Tara Tandi
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