राजस्थान

जिला उद्योग केन्द्र में प्रोत्साहन, मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग के लिए शिविर 22 जून को

Tara Tandi
15 Jun 2023 11:58 AM GMT
जिला उद्योग केन्द्र में प्रोत्साहन, मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग के लिए शिविर 22 जून को
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राज्य सरकार द्वारा उद्योगों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 प्रारंभ की गई है, जिसके क्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बून्दी की ओर से 22 जून को एससी, एसटी वर्ग के आवेदकों को अपना उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित कर मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, के पिछे होटल शगुन, नैनवा रोड बून्दी में सुबह 11 बजे से किया जाएगा।
महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र चन्द्र मोहन गुप्ता ने बताया कि योजना में पात्रता के लिए आवेदक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए, आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी हो एवं केन्द्र या राज्य सेवा में कार्यरत न हो। भागीदारी एवं एलएलपी फर्म, सहकारी समिति एवं कम्पनी के मामले में आवेदक संस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिषत अथवा अधिक स्वामित्व होना चाहिए। योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ व सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ एवं व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक ऋण स्वीकृत किये जायेंगे।
उन्होने बताया कि योजना के तहत ऋण की सीमा 25 लाख रूपये से कम होने पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ होने पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। साथ ही परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये में से जो भी कम हो, तक मार्जिन मनी अनुदान राशि भी देय है। इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के पीछे होटल शगुन, नैनवा रोड बून्दी से आवेदन-पत्र प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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