राजस्थान

कैबिनेट बैठक: राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

Deepa Sahu
6 April 2022 6:46 PM GMT
कैबिनेट बैठक: राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
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सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया।

राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई। साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 से प्रदेश में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के साथ कला और संस्कृति के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्मों के जरिए प्रदेश के पर्यटक स्थलों का देश और विदेश में प्रचार भी होगा।
प्रदेश के उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' करने का निर्णय किया गया।
बैठक में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र व व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन भी कराया जाएगा।
राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन तथा पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी।
श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय भी किया गया। इस निर्णय से मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य आरएसआरडीसी के माध्यम से कराया जा सकेगा। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है।


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