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Bundi बून्दी । गिव अप अभियान की बैठक का आयोजन बुधवार को उपखण्ड अधिकारी बूंदी एच.डी. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपखण्ड अधिकारी ने निर्देश दिये कि अपात्रता की श्रेणी में आ रहे सभी खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को योजना का स्वेच्छा से लाभ छोड़ने के लिये प्रोत्साहित किया जावें और उनके आवेदन जिला रसद कार्यालय में भिजवायें या ऑनलाइन पोर्टल www.food.raj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। जो उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र हैं और फिर भी योजना का लाभ नहीं छोड़ रहा हैं, ऐसे लोगों की पात्रता की जांच करने तथा अपात्र पाये जाने पर नाम हटाकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आगामी सात दिवस में उक्त लोगों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना की निष्कासन श्रेणी के अनुसार ऐसे परिवार जिनमें कोई एक आयकर दाता हैं, सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशाषी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हैं या एक लाख रूपये सालाना से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं, जिस परिवार के स्वामित्व में लघु कृषक की सीमा से अधिक कृषि भूमि हैं, जिस परिवार के ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से बड़ा व शहरी क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से बडा मकान हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन हैं (ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) ऐसे परिवार खाद्य सुरक्षा योजना की अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसे लोग अपात्र होने के बाद भी गेहूं का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ते हैं, तो इनकी जाँच करवाकर वसूली की विधिक कार्यवाही की जावेगी। जिले में इस अभियान के तहत 1 नवम्बर 2024 से अब तक 37425 लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप फॉर्म के माध्यम से गेहूं का लाभ छोड़ा हैं, जिससे पात्र और गरीब वर्ग के वंचित लोगों को योजना से जोड़ा जा सका हैं।
बैठक में विकास अधिकारी बूंदी मनोज कुमार जैन, तहसीलदार बून्दी अर्जुन लाल मीणा, तहसीलदार रायथल प्रकाश चन्द मीणा, प्रवर्तन अधिकारी महकरण सिंह एवं उपखंड बूंदी के सभी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी व राशन डीलर उपस्थित रहें।
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