राजस्थान

भाई को समय पर नहीं मिली थी राखी, कोर्ट ने माना लापरवाही... कोरियर कंपनी पर लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
10 Nov 2021 3:03 PM GMT
भाई को समय पर नहीं मिली थी राखी, कोर्ट ने माना लापरवाही... कोरियर कंपनी पर लगाया जुर्माना
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भाई को प्रेषित राखी का लिफाफा रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) ने कोरियर कंपनी पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है,

जनता से रिश्ता। भाई को प्रेषित राखी का लिफाफा रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) ने कोरियर कंपनी पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है, मामले के अनुसार बनाड़ रोड निवासी चिरंजीलाल डोभाल ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कंपनी (First Flight Courier) के खिलाफ Complaint डाली थी.

चिरंजीलाल ने शिकायत में कहा था कि ऋषिकेश से भिजवाया गया राखियों का लिफाफा उसे समय पर कोरियर कंपनी ने नहीं डिलीवर किया. शिकायतकर्ता ने बताया कि जोधपुर आफिस में 7 अगस्त, 2014 को राखी पहुंच गई थी. इसके बावजूद रक्षाबंधन पर उस तक नहीं पहुंचाया गया. इसे उसने भारी मानसिक वेदना देने वाला करार दिया. आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने कोरियर कंपनी को सेवाओं के लिए दोषी माना. इसके साथ ही उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना तय किया. कोर्ट ने ये राशि परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है
एयर इंडिया अदा करेगी हर्जाना
इसी तरह से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक दूसरे मामले में यात्री को भी राहत दिलाई. इस केस में पैसेंजर ने शिकायत की थी कि उसने जो सामान अपने साथ बुक कराया था वो Missing बताया गया. इसे कोर्ट ने लापरवाही मानते हुए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया. यात्री को हर्जाना अदा करने हेतु आदेश जारी किया.
मामले के अनुसार रेजिडेंसी रोड निवासी जितेंद्र सिंह ने 11 मई 2013 को एयर इंडिया (Air India) के विमान से दुबई से दिल्ली (Dubai To Delhi) आते समय बैगेज के रूप में एलईडी टीवी (LED TV) दुबई एयरपोर्ट (Dubai Airport) पर बुक करवाया था किन्तु उक्त सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा.
इसी बाबत हर्जाने के लिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया था. आयोग की एक बैंच ने सुनवाई के बाद अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मोनेट्रियल संधि के तहत बैगेज के गुम हो जाने पर निर्धारित दरों पर परिवादी को क्षतिपूर्ति भुगतान करने हेतु एयर इंडिया को आदेश दिया है.


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