राजस्थान

Bikaner: रोजगार विभाग के दल ने किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित प्रार्थियों का बंद हुआ बेरोजगार भत्ता

Tara Tandi
3 Dec 2024 1:35 PM GMT
Bikaner: रोजगार विभाग के दल ने किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित प्रार्थियों का बंद हुआ बेरोजगार भत्ता
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Bikaner बीकानेर । कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार प्रार्थियों को विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घण्टे की इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में मंगलवार को रोजगार कार्यालय द्वारा जसरासर के विभिन्न विभागों एवं कुचौर आथुनी, सधासर, नोखा गांव, हिम्मटसर व काकड़ा स्थित विद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले आशार्थियों का मौके पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भौतिक
सत्यापन किया गया।
उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उप निदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि शिक्षा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता एवं चिकित्सा विभागों के कार्यालयों तथा विद्यालयों में कार्यरत इंटर्न्स के भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान कईं जगहों पर इंटर्नशिप कर रहे प्रार्थी अनुपस्थित मिले तथा कुछ अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर सम्बन्धित से प्रत्युत्तर मांगा गया है।
निरीक्षण के दौरान समस्त विभागों को इंटर्नशिप कर रहे प्रार्थियों की उपस्थिति पंजिकाओं के संधारण के लिए निर्देशित किया गया।
मित्तल ने बताया कि विभाग द्वारा इस योजनान्तर्गत उपस्थिति प्रमाण पत्रों एवं इंटर्न्स से लिए जाने वाले कार्यों का लगातार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिसमें अनियमितता एवं अनुपस्थित पाए जाने पर प्रार्थना का बेरोजगार भत्ता विभाग द्वारा बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के कार्यालयाध्यक्षों पूर्ण जांच करके ही इंटर्न को उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने करें। सत्यापन में पाई गई अनियमितता में किसी भी राजकीय कार्मिक के संलिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित उच्चाधिकारियों तथा योजना के नोडल अधिकारी जिला कलक्टर के ध्यान में लाया जाएगा।
रोजगार कार्यालय के कनिष्ठ रोजगार अधिकारी व भौतिक सत्यापन दल प्रभारी चौधरी दिनेश कुमार ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में स्थित विभागों में कार्यरत इंटर्नस का भौतिक सत्यापन किया जाएगा ताकि योजनान्तर्गत पत्र और साथियों को ही इसका लाभ मिल सके। इस योजनान्तर्गत अनुचित तरीके से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित करने का भी प्रावधान है।
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